उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान कर्ज माफी योजना (Kisan Karj Mafi Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा 'किसान क्रेडिट कार्ड' की मदद से लिए गए 1 लाख रुपए तक के ऋण को माफ किया जाता है। 1.5 लाख रूपये या इससे कम वार्षिक आय वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले किसान इस योजना के पात्र है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, ऋण संबंधित दस्तावेज, किसान क्रेडिट कार्ड और पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट होनी आवश्यक है।
Комфортные квартиры по комфортной цене в Сочи у моря
Party |
2024-12-25 09:21:46